मुंबई: कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Govt) ने बाहर से जो लोग प्लेन और रोड के जरिए महाराष्ट्र ( Maharashtra) आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन्स जारी की गई है। जारी की गई गाइडलान्स के अनुसार घरेलू उड़ान के जरिए दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी।
उनकी रिपोर्ट बोर्डिंग एयरपोर्ट पर चेक होगी। रिपोर्ट का सैंपल पिछले 72 घंटों में लिया होना चाहिए। अगर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो मुंबई एयरपोर्ट ( Mumbai Airport) पर अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। उसके बाद अपने घर जा पाएंगे। इसके अलावा जहां रुके हैं वहां का पता और बाकी जानकारी देनी होगी ताकि टेस्ट पॉजिटिव होने पर ट्रेस किया जा सके। टेस्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार इलाज होगा।
ट्रेन से आने वाले पैसेंजर्स के लिए भी गाइड लाइन जारी
दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा में रुकने या यहां के लिए महाराष्ट्र से चलने वाली ट्रेन से आने वाले पैसेंजर्स के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इन यात्रियों के पास महाराष्ट्र पहुंचने से पहले, 96 घंटे अंदर की गई कोरोना जांच की रिपोर्ट यात्रियों के पास होनी चाहिए।
ट्रेन से आने वाले लोगों के पास अगर रिपोर्ट नहीं रहेगी तो उनकी स्क्रिनिंग और बॉडी टैम्परेचर के टेस्ट के बाद ही उन्हें घर जाने की परमिशन मिलेगी। जिस भी वयक्ति में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें अलग किया जाएगा और स्टेशन पर ही उनका एंटीजेन टेस्ट किया जाएगा। अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो उन्हें घर जाने की परमिशन मिलेगी।