हैदराबाद : ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव (GHMC Elections 2020) के लिए जारी मतगणना के बीच हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के आदेश को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि जीएचएमसी चुनाव में सिर्फ उन्हें ही वोट माना जाए जिन बैलेट पेपर्स पर मतदान का निशान रहेगा।
भाजपा नेताओं की आपत्तियों को ध्यान में लेते हुए हाईकोर्ट ने वोट का निशान वाले मतपत्रों ही वोट मानने को कहा है। जीत और हार के बीच मार्किंग वोट होने की स्थिति में हाईकोर्ट के आदेश के तहत अंतिम निर्णय जारी करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को तुरंत यह सूचना सभी काउंटिंग केंद्रों तक पहुंचाने का आदेश दिया है। साथ ही विस्तृत जानकारी के साथ काउंटर दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगले सुनवाई सोमवार तक टाल दी।
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गौरतलब है कि पेन से टिक करने पर भी उसे वोट मानते हुए राज्य चुनाव आयोग ने सर्कुलर जारी किया था। उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग के इस फैसले को चुनौती देते हुए भाजपा नेताओं ने हाईकोर्ट में हाउस मोशन याचिका दाखिल की थी।