याचिका में दायर ग्राउंडस में कोई तालमेल नहीं है
मीडिया में दिये गये बयान पर याचिका दायर करना सही नहीं है
नई दिल्ली : मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) को पद से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संजय किशन कौल (Sanjay Kishan Kaul) की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका दायर पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जीएच मणी और प्रदीप कुमार द्वारा याचिका को न्यायपीठ ने खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठ ने बताया कि याचिका में दायर ग्राउंडस में कोई तालमेल नहीं है। याचिका में कहा गया था कि मीडिया में दिये गये बयान के खिलाफ कार्रवाई करें। जस्टिस ने पूछा कि गैग ऑर्डर हटाने के बाद यह कैसे संभव हो सकता? मीडिया में दिये गये बयान पर याचिका दायर करना सही नहीं है। पीठ ने कहा कि सीबीआई (CBI) द्वारा जांच की जानी चाहिए या नहीं, इस बात पर निर्णय लेने का अधिकार प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India) के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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बताया गया कि मुख्यमंत्री पद से हटाने पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं, इस मुद्दे पर अन्य एक न्यायपीठ विचार कर रही है। पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि एन्टी करप्शन काउंसिल कहां की है और निधि कहां से आई? याचिका में दिये गये मुद्दे पर कौन जिम्मेदारी लेगा? इस बारे में याचिका में खुलासा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दायर तीन याचिकाओं में से दो याचिकाएं खारिज कर दी।